गुजरात राज्य की सरकार ने Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana को शुरू किया है, जिसका मकसद गुजरात राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता देना है, जिसके अंतर्गत किसानों को उनके कृषि में मदद के लिए ‘फसल बीमा‘ की जाएगी, राज्य के किसान कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, किसानो की इसी समस्या को समाप्त करना ही ‘किसान सहाय योजना‘ का उद्देश्य है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना |
योजना प्रमोचन दिनाक | 10 अगस्त 2020 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
योजना का उद्देश्य | किसानो को मुआवज़ा प्रदान करना |
योजना का आवेदन | ऑनलाइन |
वेब पोर्टल | जल्द ही आएगा |
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की मुख्य बाते
• खरीफ सीजन के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता और बीमा पॉलिसी से मदद मिलेगी।
• सर्वेक्षण के अनुसार, इस योजना की मदद से लगभग 56 लाख किसान योजना से लाभान्वित होंगे।
• लाभार्थियों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये मिलेंगे।
• योजना के नियमानुसार, बीमा सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी लाभार्थी को कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रीमियम नहीं देना होगा।
• लाभार्थी खेती के नुकसान के 60% पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर पाएगा।
• किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से इस योजना में पैसा जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना वित्तीय सहायता
सूखे के समय सहायता
यदि मानसून में लगातार 28 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो यह योजना लाभार्थियों को सहायता प्रदान करेगी। यदि 31 अगस्त तक दो मानसून अवधि के दौरान किसी स्थान पर 10 इंच या उससे कम वर्षा होती है तो भी वह एक क्षतिग्रस्त क्षेत्र माना जाएगा।
भारी वर्षा में सहायता
यह योजना उन किसानों को सहायता प्रदान करेगी, जिन्हें मानसून में 48 घंटे तक भारी वर्षा का सामना करना पड़ा हो, दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा, वलसाड, तापी, डांग जैसे क्षेत्र ऐसी घटनाओं से पीड़ित रहते हैं।
यदि बारिश 25 इंच या उससे अधिक होती है, तो इन्हे क्षतिग्रस्त क्षेत्र माना जाएगा।
अनियमित वर्षा में सहायता
गुजरात राज्य में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सामान्य वर्षा होती है, ऐसे समय में किसानों को सरकार से सहायता प्रदान की जाएगी, अगर लगातार 48 घंटों तक 50 मिमी बारिश होती है तो इससे नुकसान हो सकता है, ऐसे मामलों में गुजरात सरकार किसानो को सहायता प्रदान करेगी।
Kisan Sahay Yojana की कवरेज और प्रीमियम राशि
• योजना के नियम के अनुसार, अगर नुकसान 33% से 60% तक होता है तो प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये दिए जाएंगे।
• यदि नुकसान 60% से अधिक है, तो सहायता की राशि 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।
• यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो क्षति नियंत्रण के लिए कुछ और सहायता की जाएगी।
किसान सहाय योजना के लिए पात्रता मापदंड
योजना का लाभ पाने के लिए एक व्यक्ति को गुजरात राज्य का निवासी होना चाहिए, इस योजना का लाभ केवल मान्यता प्राप्त किसानों ही उठा सकते है और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास वन अधिकार अधिनियम के तहत 8-ए धारक किसान खाता होना आवश्यक है।
किसान सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवासीय प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण पत्र
बैंक खाता नंबर
8-ए धारक किसान खाता
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana लाभार्थी सूची
लाभार्थी सूची को तैयार करने के लिए कुछ नियम चुने गए है, जिसकी जानकारी नीचे उपलब्ध है –
1. क्षति के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा तालुकों की एक सूची तैयार की जाएगी।
2. राजस्व विभाग संबंधित तालुकों को आवंटित धन प्रदान करेगा।
3. 15 दिनों में एक सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी।
4. सर्वेक्षण के बाद, जिला विकास अधिकारी किसानों के नाम की घोषणा करेंगे और उन्हें लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा।
5. दो प्रकार की सूचियाँ तैयार होंगी – एक सूची 33% से 60% नुकसान के लिए होगी और दूसरी 60% से अधिक हानि के लिए होगी।
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
यह योजना हाल ही में शुरू हुई है इसलिए अभी तक इसके लिए कोई वेब पोर्टल नही बना हुआ है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको उपेर बताए गये सभी दस्तावेजों के साथ ई-ग्राम केंद्र पर जाना होगा। गुजरात के किसानों की मदद करने के लिए यह योजना उनके लिए एक बचत अनुग्रह साबित हो सकता है।
गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह योजना आगे आने वाली खरीफ फसल के मौसम में लागू होने जा रही है। गुजरात का राजस्व विभाग जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करेगा, जिससे इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सके, जैसे ही इस स्कीम का वेब पोर्टल आ जाता है हम यहा जानकारी को अपडेट कर देंगे।