प्रोविडेंट फण्ड (PF) अधिकांश भारतीय लोगो के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की एक वित्तीय जीवन रेखा होती है, ईपीएफ या पीएफ एक कोष फंड की तरह होता है जो आपकी सक्रिय सर्विस के सालो में धीरे-धीरे बनाता है। इसमें आप अपने मूल वेतन के एक हिस्से से योगदान करते हैं जिसमे हर महीने लगभग 12 प्रतिशत, आपकी मासिक वेतन का जमा किया जाता है और समान मात्रा की धन राशि का योगदान आपका नियोक्ता भी इसमें करता है। इस पोस्ट में आप जानेंगे (Offline PF Withdrawal Process) प्रोविडेंट फण्ड की धन राशि, Provident Fund pf कैसे निकाले?
सरकार इस योजना के तहत आपकी कुल जमा राशि पर एक आकर्षक ब्याज के साथ आपको आपकी जरुरत के समय पर भुगतान करती है जबकि सेवानिवृत्ति से पहले ही प्रोविडेंट फण्ड PF का एक भाग या संपूर्ण पीएफ राशि को वापस लेना अनुचित होता है।
2018 में, भारत सरकार ने EPF योजना में कई संशोधन किए और ईपीएफ खातों (EPF Accounts) से पैसे निकालने के लिए कुछ नए कानून भी बनाये थे, जिससे अब आप विभिन्न कारणों को बता कर पीएफ की धन राशि निकाल सकते हैं, बशर्ते आप सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।
Offline pf withdrawal process – pf कैसे निकाले?
ऑफलाइन पीएफ (offline pf) की धन राशि को निकालने की दो प्रक्रियाएं होती हैं – एक आधार कार्ड के साथ और दूसरी आधार कार्ड के बिना।
1. PF Withdrawal with Aadhar Card (आधार कार्ड के साथ)
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म Composite Claims Form (Aadhar) को पूरा करके, अपने किसी नजदीकी ईपीएफओ (EPFO) कार्यालय में इसको जमा करें। आधार आधारित पीएफ की निकासी के लिए आपको पिछले नियोक्ता से समर्थन या परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि आपके पिछले नियोक्ता के साथ खराब संबंध हैं तो यह आधार आधारित प्रणाली आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है, इसमें आपको पीएफ धन राशि प्राप्त करने के लिए किसी हस्ताक्षर और स्टैम्प्स के लिए अपने पिछले नियोक्ता से पास जाने की जरूरत नहीं होती है।
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपका पीएफ अकाउंट आधार से जुड़ा होना जरुरी होता है। इसके अलावा, क्लेम फाइल करते समय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना भी जरूरी है। इन विवरणों की ज्यादा जानकारी के लिए ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल देखें।
आमतौर पर नियोक्ता प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट खोलते समय आपके आधार का विवरण फॉर्म -11 के माध्यम से दर्ज कर देते है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो आपको नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से यूएएन (UAN) प्राप्त करना होगा और इस नंबर को सक्रिय करना होगा।
2. PF Withdrawal without Aadhar card (आधार कार्ड के बिना)
यदि आपके पास आपका आधार कार्ड हैं, तो यह प्रक्रिया आपके लिए काफी जटिल हो सकती है। ऐसे मामलों में, आपको आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ-साथ ईपीएफ खाते की खाता संख्या की आवश्यकता होती है।
इन दोनों के विवरणों का उल्लेख EPFO कार्यालयों से उपलब्ध Composite Claims Form (Non-Aadhar) में किया जाना है।
आधार और गैर-आधार (आधार कार्ड के साथ और आधार कार्ड के बिना) आधारित पीएफ ग्राहकों के लिए धन राशि निकालने की प्रक्रिया समान ही होती है।
बार जब आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म जमा कर देते हैं तो पीएफ प्राप्त करने की प्रक्रिया एक सप्ताह से एक महीने तक का समय लेती है।
READ | How to check pf balance by miss call?
PF निकालने के लिए जरुरी नियम और शर्तें
अगर आप आधार कार्ड या इसके बिना पीएफ निकालना चाहते हैं तो चार नियम और शर्तें होती हैं जिनमे से किसी एक के अनुरूप होना जरुरी होता है।
- यदि आपने 10 साल से कम सर्विस दी है तो सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत फण्ड लेना।
- यदि आपने 10 साल से अधिक की सर्विस की है और आप प्रोविडेंट फंड में सभी पैसे निकालना चाहते हैं।
- पीएफ की पूरी राशि और पेंशन का कुछ हिस्सा ईपीएस के तहत लेना चाहते हो, इसके लिए केवल 10 साल की सेवा पूरी करने और 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच की अनुमति होती है।
- ईपीएस के तहत पीएफ बैलेंस और पूर्ण पेंशन राशि दोनों को निकालने की सुविधा केवल तभी दी जाती है जब आप 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
thanks
सर आपका बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है सर मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं सरकारी योजनाओ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करवाता हु। Click
Sir aapka likha pura smaj. Gya me lekin mera pf off line hai pura pro’s
Kya. Kru me kuch smaj nhi aarha
Pls halp me
Nice Post
Miranda House University of Delhi – मिरण्डा हाउस एक गर्ल्स कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोथ कैम्पस मे स्थित है मिरण्डा हाउस की स्थापना सन् 1948 मे की गई थी। मिरण्डा हाउस को एन एस के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। दिल्ली का मिरांडा हाउस Miranda House University of Delhi